कुलदीप रावत/देहरादून
देहरादून – राज्य की कोटद्वार विधानसभा के अंतर्गत बनने वाले लालढांग चिल्लर खास मोटर मार्ग के निर्माण पर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। पहले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सड़क निर्णाण को अवैध बताया। जिसके बाद आईजी फारेस्ट अमित मलिक ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पीसीपीएफ की अनुमति को नियम विरूध बताया। वहीं अब सड़क के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट द्वारा बनाई गई सेंट्रल इम्पोवरमेंट कमेटी की मांग पर कोर्ट ने ये रोक लगाई है।
वहीं कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड के वनमंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि शनिवार को अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। जिसमें समीक्षा की जायेगी और आगे को लेकर निर्णय लिया जायेगा।
