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घर में गोकशी करने के मामले में चार दोषियों को तीन साल का कठोर कारावास

हरिद्वार – घर में गोकशी करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा ने चार दोषियों को तीन-तीन साल का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि 28 जनवरी 2008 को रानीपुर क्षेत्र के गांव में गोकशी करने की सूचना […]

हरिद्वार – घर में गोकशी करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा ने चार दोषियों को तीन-तीन साल का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि 28 जनवरी 2008 को रानीपुर क्षेत्र के गांव में गोकशी करने की सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना पर रानीपुर पुलिस ने आरोपी गुलफाम के घर पर दबिश दी थी। पुलिस ने आरोपी गुलफाम पुत्र मोमिन को मौके पर ही दबोच लिया था। जबकि उसके तीन साथी शहादत पुत्र शराफत, रिज़वान पुत्र मोमिन और पीरू पुत्र गफूर निवासीगण ग्राम सलेमपुर फरार हो गए थे। पुलिस ने वहां से गोमांस, दो जिंदा बैल, दो कुल्हाड़ी, एक छुरी और तराजू कब्जे में लिया था। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ गोकशी का मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में छह गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया है।

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