• Home  
  • हरिद्वार की राखी पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत ‘सहायक व्यक्ति’ नियुक्त, बच्चों को मिलेगा भावनात्मक व कानूनी संबल
- उत्तराखंड - राष्ट्रीय - समाचार

हरिद्वार की राखी पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत ‘सहायक व्यक्ति’ नियुक्त, बच्चों को मिलेगा भावनात्मक व कानूनी संबल

हरिद्वार उत्तराखंड महिला कल्याण विभाग द्वारा यौन शोषण से पीड़ित बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान समुचित सहयोग एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए पोक्सो अधिनियम-2012 की धारा 39 के तहत जनपद स्तर पर “सहायक व्यक्तियों” का पैनल गठित किया जा रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार जनपद से राखी पत्नी अनुराग दीपक, निवासी 591, […]

हरिद्वार

उत्तराखंड महिला कल्याण विभाग द्वारा यौन शोषण से पीड़ित बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान समुचित सहयोग एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए पोक्सो अधिनियम-2012 की धारा 39 के तहत जनपद स्तर पर “सहायक व्यक्तियों” का पैनल गठित किया जा रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार जनपद से राखी पत्नी अनुराग दीपक, निवासी 591, गली नंबर बी-11, सुभाषनगर, ज्वालापुर, हरिद्वार को सहायक व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है।

पोक्सो अधिनियम के तहत सहायक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वह पीड़ित बच्चों को न सिर्फ भावनात्मक और मानसिक सहयोग दें, बल्कि उन्हें कानूनी कार्यवाही के हर चरण में मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान करें। इनका दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे डर और दबाव से मुक्त रहकर न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हो सकें। इसके अलावा सहायक व्यक्ति पुनर्वास, सुरक्षा, देखभाल और प्रभावी गवाही हेतु जरूरी समन्वय में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

राखी की नियुक्ति से हरिद्वार जनपद में पोक्सो मामलों की प्रक्रिया और भी अधिक संवेदनशील, प्रभावी और बच्चों के अनुकूल हो सकेगी। विभागीय अधिकारियों ने विश्वास जताया है कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ करेंगी।

यह पहल प्रदेश में बच्चों के अधिकारों की रक्षा और न्यायिक प्रणाली को और अधिक मानवीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *