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विज्ञापनों के प्रि-सर्टिफिकेशन और पेड न्यूज की मॉनीटरिंग के लिए एमसीएमसी का गठन

हरिद्वार – जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि विज्ञापनों के प्रि-सर्टिफिकेशन और पेड न्यूज की मॉनीटरिंग के लिए जिला स्तर में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों (एमसीएमसी) का गठन किया जा चुका है। रोशनाबाद कलक्ट्रेट में आयोजित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार […]

हरिद्वार – जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि विज्ञापनों के प्रि-सर्टिफिकेशन और पेड न्यूज की मॉनीटरिंग के लिए जिला स्तर में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों (एमसीएमसी) का गठन किया जा चुका है। रोशनाबाद कलक्ट्रेट में आयोजित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार डिजिटल मीडिया जैसे टेलीविजन, निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो, ई-पेपर, सिनेमा हॉल, बल्क एसएमएस और सोशल मीडिया आदि पर प्रसारित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व सर्टिफिकेशन आवश्यक है। इसके लिए राज्य स्तर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति एवं रिटर्निंग ऑफिसर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का भी गठन किया गया है।भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विज्ञापनों के प्रि-सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन को निर्धारित प्रारूप में राज्य स्तर पर गठित रोशनाबाद कलक्ट्रेट एमसीएमसी कार्यालय मीडिया सेंटर एमसीएमसी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। आवेदन, विज्ञापन प्रसारण की तिथि से 3 दिन पूर्व दो प्रतियों में जमा कराना आवश्यक होगा। सर्टिफिकेशन के लिए प्राप्त आवेदनों को समिति द्वारा अधिकतम 48 घंटे में निस्तारण और सर्टिफिकेशन किया जाएगा। आपत्तिजनक सामग्री पाए जाने पर समिति को आवेदन को निरस्त करने का अधिकार है। आवेदक द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पुन: नया आवेदन कराया जा सकता है।

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