कबाड़ी के 70 हजार रुपये लेकर भागने और मारपीट का आरोप, कोर्ट के आदेश पर केस

रुड़की
कबाड़ी का काम करने वाले एक व्यक्ति ने चार लोगों पर 70 हजार रुपये लेकर फरार होने, रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज और धमकी देने तथा रास्ते में रोककर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो उसने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगलौर के मोहल्ला किला निवासी फरमान ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह कबाड़ी की दुकान चलाता है। आरोप है कि पठानपुरा निवासी आदिल उसकी दुकान पर काफी समय से काम करता था, इसलिए उसे उस पर विश्वास था। 22 अप्रैल को उसने आदिल को 70 हजार रुपये देकर माल उठाने के लिए चालक के साथ भेजा था। आरोप है कि चालक खाली गाड़ी लेकर वापस आ गया। पूछने पर उसने बताया कि आदिल रुपये लेकर फरार हो गया है। फरमान के अनुसार, उसने फोन पर आदिल से संपर्क कर रुपये वापस मांगे, लेकिन वह टालमटोल करता रहा। इसके बाद जब वह रकम मांगने आदिल के घर पहुंचा तो आदिल, उसके भाई तसलीम और मीरा ने कथित तौर पर उसके साथ गाली-गलौज की और धमकी दी। आरोप लगाया गया है कि 30 मई की शाम करीब आठ बजे फरमान पीरपुरा से पठानपुरा होते हुए मंगलौर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में आदिल, तसलीम, मीरा और रिजवान ने उसे रोक लिया। आरोप है कि चारों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इस दौरान रिजवान ने उसकी जेब से दो हजार रुपये और घड़ी निकाल ली। मारपीट में घायल होने के बाद राहगीरों ने उसे उठाया। इंस्पेक्टर भगवान सिंह महर ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है




